हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक कांति राम जोशी के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सतर्कता सचिव व सतर्कता निदेशक को दो सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा
समाज कल्याण के निलंबित सहायक निदेशक जोशी के खिलाफ विजिलेंस सेक्टर देहरादून की ओर से 2021 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता एसके सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने विजिलेंस को शीघ्र जांच पूर्ण करने के आदेश दिए थे। आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की।न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सचिव सर्तकता शैलेश बगौली तथा विजिलेंस निदेशक वी मुरुगेशन को दो सप्ताह में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई तिथि 24 अगस्त नियत की है।
