मालिकाना हक का रास्ता, लालकुआं-बिंदुखत्ता से जौनसार-बावर तक हजारों परिवारों को राहत की उम्मीद – HSS News 24

मालिकाना हक का रास्ता, लालकुआं-बिंदुखत्ता से जौनसार-बावर तक हजारों परिवारों को राहत की उम्मीद

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लालकुआं-बिंदुखत्ता को विशेष राहत

नैनीताल जिले का लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र इस फैसले के प्रमुख लाभार्थी क्षेत्रों में है। कैबिनेट ने यहां संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने को मंजूरी दी है। लालकुआं-बिंदुखत्ता क्षेत्र में भूमि अधिकार लंबे समय से स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इसलिए सरकार का यह फैसला केवल राजस्व प्रक्रिया से जुड़ा प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की भूमि संबंधी स्थिति को प्रभावित करने वाला कदम माना जा रहा है।

जौनसार-बावर में भी खुलेगा रास्ता

देहरादून जिले के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की अवधि को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इससे ऐसे पात्र परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

2004 के सर्किल रेट का मिलेगा आधार

फैसले का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू 2004 के सर्किल रेट से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि के विनियमितीकरण के लिए एक वर्ष तक 2004 के सर्किल रेट को आधार बनाया जाएगा। इसके बाद वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार राशि निर्धारित होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि पात्र लाभार्थियों के पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित अवधि में आवेदन और निर्धारित भुगतान करने का अवसर होगा। देरी होने पर वर्तमान सर्किल रेट लागू होने से वित्तीय भार बढ़ सकता है।

नियमावली में भी संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य भूमिधरी और भूमि संबंधी मामलों की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

सिर्फ जमीन का मालिकाना नहीं, आर्थिक गतिविधियों पर भी असर

भूमिधरी अधिकार का महत्व केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने तक सीमित नहीं है। भूमि अधिकार स्पष्ट होने से संबंधित परिवारों की संपत्ति की कानूनी स्थिति मजबूत हो सकती है और भविष्य में भूमि के उपयोग, हस्तांतरण अथवा अन्य वैध आर्थिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में स्पष्टता बढ़ सकती है।हालांकि, हर पट्टेदार या कब्जाधारी स्वतः भूमिधर नहीं हो जाएगा। पात्रता, भूमि की श्रेणी, रिकॉर्ड, पूर्व पट्टा, कब्जे की स्थिति और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के आधार पर ही अधिकार दिए जाएंगे। इसलिए कैबिनेट की मंजूरी को सीधे सभी मामलों में मालिकाना हक मिलने के रूप में देखना सही नहीं होगा।

पहली बार देहरादून से बाहर सीमांत क्षेत्र में कैबिनेट बैठक आयोजित करते हुए सरकार ने 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। भूमि अधिकार के फैसले ने हालांकि सबसे अधिक ध्यान खींचा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लंबे समय से पट्टे अथवा कब्जे के आधार पर रह रहे परिवारों से है। अब असली परीक्षा सरकार द्वारा पात्रता की स्पष्टता, आवेदन प्रक्रिया की सरलता और राजस्व स्तर पर तेजी से मामलों के निस्तारण की होगी।

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