विकासनगर, ब्यूरो। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी विकासनगर राहुल गर्ग की अदालत ने दहज हत्या व दहेज उत्पीड़न के मामले में मृतक महिला के पति को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दहेज हत्या के लिए दस वर्ष की कठोर कारावास एक हजार रुपये के अर्थदंड, दहेज उत्पीड़न के मामले में दो वर्ष की सजा और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर पंद्रह दिन की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
अभियुक्त जुबैर के पिता रिहान पुत्र अब्दुल हसन निवासी ढकरानी 20 अगस्त 2018 को कोतवाली पुलिस विकासनगर को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्र बधु गुलस्फा 19 अगस्त को अचानक घर से गायब हो गयी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी नरेश बहुगुणा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पेश साक्ष्यों व दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल गर्ग की अदालत ने मृतका गुलस्फा के पति जुबैर को अभियुक्त करार देते हुए उसे दहेज हत्या के लिए दस वर्ष की कठोर कारावास, एक हजार रुपये का जुर्माना, दहेज उत्पीड़न के मामले में दो वर्ष की कारावास, पांच व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हे।
